जनवरी 2026 से सभी नई बाइक और स्कूटर में ABS अनिवार्य, डीलर देंगे दो BIS-सर्टिफाइड हेलमेट

भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से देश में बिकने वाली सभी नई मोटरसाइकिल और स्कूटर में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, सभी टू-व्हीलर डीलरों को हर नए वाहन के साथ दो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित हेलमेट मुफ्त में उपलब्ध कराने होंगे। इनमें एक हेलमेट चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर के लिए होगा।

क्यों जरूरी है ABS?

एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर है, जो आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकता है। यह खासकर गीली, फिसलन भरी या असमान सड़कों पर वाहन का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अध्ययनों के अनुसार, ABS सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को 35-45% तक कम कर सकता है। फिलहाल, ABS केवल 125cc से अधिक क्षमता वाली बाइकों में अनिवार्य है, लेकिन नए नियम के तहत यह सभी इंजन साइज के दोपहिया वाहनों पर लागू होगा, चाहे वह 75cc की स्कूटर हो या हाई-पावर मोटरसाइकिल।

BIS-सर्टिफाइड हेलमेट का महत्व

सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में करीब 44% मामले दोपहिया वाहन चालकों के होते हैं, और इनमें से ज्यादातर सिर की गंभीर चोटों के कारण होती हैं। BIS-सर्टिफाइड हेलमेट उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और सुरक्षा के कड़े मानकों पर खरे उतरते हैं। नए नियम के तहत डीलरों को हर नए वाहन के साथ दो ऐसे हेलमेट देना अनिवार्य होगा, जिससे चालक और पिलियन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह नियम हेलमेट पहनने की जागरूकता बढ़ाने और निम्न-गुणवत्ता वाले हेलमेट के उपयोग को रोकने में भी मदद करेगा।

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नए नियम का उद्देश्य

परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “भारत में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ABS और BIS-सर्टिफाइड हेलमेट जैसे सुरक्षा उपाय सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।” केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह कदम सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

निर्माताओं और डीलरों पर प्रभाव

हालांकि सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों और आम जनता ने इस कदम का स्वागत किया है, कुछ वाहन निर्माताओं ने छोटी क्षमता वाली बाइकों में ABS लगाने की लागत को लेकर चिंता जताई है। अनुमान है कि इस नियम से बाइक और स्कूटर की कीमतें 5,000 से 10,000 रुपये तक बढ़ सकती हैं। फिर भी, सरकार का मानना है कि मानव जीवन की सुरक्षा की तुलना में यह लागत नगण्य है।

कब और कैसे लागू होंगे नियम?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे, और यह सभी नए निर्मित दोपहिया वाहनों पर लागू होंगे। डीलरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल BIS-सर्टिफाइड हेलमेट ही प्रदान करें, और गैर-मानक हेलमेट की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सड़क सुरक्षा की दिशा में एक कदम

यह नया नियम भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022 में हुई कुल 1,51,997 सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी करीब 20% थी। ABS और BIS-सर्टिफाइड हेलमेट जैसे उपाय इन आंकड़ों को कम करने में मदद करेंगे।

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निष्कर्ष

जनवरी 2026 से लागू होने वाला यह नियम न केवल दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी फैलाएगा। अगर आप नई बाइक या स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि उसमें ABS हो और डीलर आपको दो BIS-सर्टिफाइड हेलमेट प्रदान करे। आइए, सुरक्षित राइडिंग को अपनाएं और सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाएं।

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