हरियाणा में पारिवारिक पेंशन अब 9000 रुपये से कम नहीं: 2016 से पहले रिटायर कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू

हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब हरियाणा में पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह होगी। यह नियम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों पर लागू होगा, जिन्होंने 31 दिसंबर 2015 से पहले सेवानिवृत्ति ली थी। इस फैसले से हजारों पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

नए नियमों का विवरण

हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 में संशोधन किया है। इसके तहत:

  • न्यूनतम पारिवारिक पेंशन: 31 दिसंबर 2015 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के परिवारों को अब कम से कम 9000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पहले यह राशि काफी कम थी, जिससे कई परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
  • लागू होने की तारीख: यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, और पेंशनभोगियों को जून 2025 से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
  • लाभार्थी: यह नियम उन सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों पर लागू होगा, जिनका निधन हो चुका है और जिनके आश्रित पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसमें विधवाएं, बच्चे, और अन्य पात्र आश्रित शामिल हैं।
  • अतिरिक्त लाभ: सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) और अन्य लाभ समय पर मिलते रहें।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

हरियाणा सरकार का कहना है कि यह कदम पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि जरूरी थी। विशेष रूप से पुराने पेंशनभोगी, जो 2016 से पहले रिटायर हुए थे, कम पेंशन के कारण कई बार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस निर्णय से उनकी स्थिति में सुधार होगा।

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पेंशनभोगियों पर प्रभाव

  • आर्थिक राहत: न्यूनतम 9000 रुपये की पेंशन से परिवारों को बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, दवाइयां, और शिक्षा के खर्चे पूरे करने में मदद मिलेगी।
  • सामाजिक सुरक्षा: यह कदम सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सामाजिक और आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा।
  • प्रशासनिक सुधार: पेंशन वितरण प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर (0172-2715090) भी उपलब्ध कराए हैं।

पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें?

पेंशनभोगी अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
  2. अपनी पेंशन आईडी और बेनिफिशियरी आईडी दर्ज करें।
  3. सिक्योरिटी कोड डालकर “View Details” पर क्लिक करें।
  4. स्क्रीन पर पेंशन की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।

इसके अलावा, किसी भी समस्या के लिए सरल हेल्पलाइन नंबर 1800-2000-023 पर संपर्क किया जा सकता है।

हरियाणा सरकार की अन्य पेंशन योजनाएं

हरियाणा सरकार ने पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे:

  • वृद्धावस्था सम्मान भत्ता: 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 3000 रुपये मासिक।
  • विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन: 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 2500 रुपये मासिक।
  • नि:शक्तजन पेंशन: अक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का यह निर्णय पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। न्यूनतम 9000 रुपये की पारिवारिक पेंशन से 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। यह कदम न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर करेगा, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता को भी बढ़ावा देगा।

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

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